सुकमा

जिले में धारा 144 आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से लागू…. देखे आदेश.

सुकमा,6 जनवरी। आज से जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू , आगामी आदेश तक सामुहिक कार्यक्रमो पर रहेंगी पूर्णतः प्रतिबंध

संक्रमण के दृष्टिगत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाना आवश्यक है। जिलाधीश विनीत नंदनवार ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया।

1. जिला सुकमा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे।

2. जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, थोक विकेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा एवं थिएटर, होटल एवं रेस्तरां, ऑडीटोरियम, मैरिज पैलेस (सामुदायिक भवन), इवेन्ट मैनेजमेंट क्लब आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी
से लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

3. यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस (COVID-19) अथवा नए वेरिएंट (OMICRON) से संकमित है या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में है, जो संकमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की युक्तियुक्त धाराओं के अधीन दण्ड का भागी होगा।

4. (COVID-19) एवं नए वेरिएंट (OMICRON) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी
किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की
युक्तियुक्त धाराओं के अधीन दण्ड का भागी होगा।

5. रेल/वायुयान से यात्रा करने पश्चात् जिले की सीमा के भीतर प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों
के पास (दोनों टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR
निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों का अनिवार्य
रूप से RTPCR टेस्ट कराया जावेगा ।

6. प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क / फेस
कवर/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य किया जाता है।

ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है, कि इस आदेश को पारित करने के पूर्व संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। अतः दण्ड प्रकिया की संहिता 144 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) संपूर्ण जिला सुकमा में तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 06 जनवरी 2022 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा।

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