बस्तर,25 दिसंबर। नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से महापौर, पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय की है। राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार पांच लाख तक की आबादी वाले निगम के महापौर प्रत्याशी के लिए 25 लाख, तीन से पांच लाख आबादी वाले निगम के लिए 20 और तीन लाख से कम वाले निगम के महापौर प्रत्याशी 15 लाख रूपए खर्च कर सकेंगे।
मंगलवार को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 50 हजार या अधिक वाले पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी 10लाख और कम आबादी वाले 8लाख खर्च कर सकेंगे। इसी तरह से 50 हजार आबादी वाले नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए व्यय सीमा 8 लाख होगी।