रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा
रायपुर,3 मार्च : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश विधि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय रायपुर की न्यायाधीश कुमारी राधिका सैनी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सैयद अली और इमाम खान को 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है. आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 9 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. दो साल पहले हुई इस घटना का फैसला रायपुर कोर्ट ने बुधवार को सुनाया है.
विशेष लोक अभियोजक यासमीन बेगम ने अभियोजन की जानकारी देते हुए बताया कि ‘पीड़िता की मां ने विधानसभा थाने में ब 22 मई 2019 को 14 साल की पीड़िता के 21 मई दोपहर 2:30 बजे बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट लिखाई. रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि कोई अज्ञात उसे माता-पिता की अनुमति के बिना भगा ले गया है. पुलिस ने जांच कर 23 मई को 5:30 बजे पीड़िता को लालपुर क्षेत्र अंतर्गत थाना टिकरापारा में कार से बरामद कर लिया. बयान में पीड़िता ने बताया कि वह मौसी के घर गई थी. 22 मई को बस से रायपुर आई. ऑटो चालक इमाम खान अपने साथी सैयद अली के साथ मिलकर पीड़िता को घर छोड़ने के नाम पर खरोरा ले गए और उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया. अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में 20 गवाहों का बयान कराया गया
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय रायपुर ने सुनाया फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश विधि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया ‘आरोपी सैयद अली 30 वर्ष और इमरान खान 26 वर्ष को संहिता की धारा 109 सहपाठी धारा 376(3)के तहत 20 साल के कठिन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है. दोनों आरोपियों को इसके साथ ही धारा 363 और 366 के तहत पांच-पांच साल के कठिन कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है.