राष्ट्रीय

खाद्य तेल की कीमत में कमी लाने के लिए केंद्र ने उठाया बड़ा कदम.

दिल्ली,13 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को पाम, सोयाबीन और सूर्यमुखी के क्रूड वैराइटी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का फ़ैसला किया है. इसके साथ ही इन पर लगने वाला एग्री सेस (कृषि अधिभार) भी हटाने का फ़ैसला लिया गया है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (सीबीआईसी) की अधिसूचना के मुताबिक़, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एग्री सेस पर ये निर्णय 14 अक्टूबर, 2021 से लागू होगा और 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा.

माना जा रहा है कि आने वाले त्योहार के मौसम को देखते हुए घरेलू बाज़ार में इस कदम से खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ेगी और उसकी कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी.

क्रूड पाम ऑयल पर अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट सेस (एआईडीसी) 7.5 फ़ीसदी की दर से लगेगा जबकि क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर एआईडीसी 5 फ़ीसदी की दर से लागू रहेगा.

कस्टम ड्यूटी में इस छूट के बाद क्रूड पाम पर प्रभावी आयात शुल्क 8.25 फ़ीसदी और सोयाबीन और सनफ़्लावर ऑयल पर 5.5 फ़ीसदी के दर से लागू रहेगा. इसके अलावा रिफाइंड सनफ्लावर, सोयाबीन, पामोलीन और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी मौजूदा 32.5 फ़ीसदी से कम करके 17.5 फ़ीसदी कर दी गई है.

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