एटीएम से पैसा निकालना महंगा होने वाला है… जानिए कब और कितना?
राष्ट्रीय,7 दिसंबर। अगर आप ATM से बार-बार पैसे निकालते हैं, तो जल्द ही आपकी जेब को थोड़ी और चपत लगने वाली है. 1 जनवरी से अपने या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना महंगा हो जाएगा. RBI ने बहुत पहले ही बैंकों को कैश और नॉन-कैश ट्रांजैक्शन चार्जेज में इजाफा करने की इजाजत दे दी थी. बैंकों ने इसे पहली जनवरी से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है.
कितनी बढ़ोतरी?
अभी बैंक फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज करते हैं. 1 जनवरी से यह 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा और साथ में जीएसटी लगेगा.
क्या है फ्री लिमिट?
अभी तक कोई भी कस्टमर अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकता है. ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप चाहे कैश निकालें या मिनी स्टेटमेंट, केवल पांच बार ही फ्री है. उसके बाद चार्जेज लगते हैं. फिलहाल लिमिट में कोई कटौती या इजाफा नहीं किया गया है. दूसरे बैंक के एटीएम से हर महीने मेट्रो सिटीज में 3 और नॉन-मेट्रो सिटीज में 5 ट्रांजैक्शन फ्री किया जा सकता है. इस लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन इससे ऊपर 20 रुपये प्लस टैक्स की जगह 21 रुपये प्लस टैक्स देना होगा.
बैंकों की तैयारी
आरबीआई ने इस बारे में बहुत पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन अब बैंकों ने अपने पोर्टल व दूसरे जरियों से ग्राहकों को बताना शुरू कर दिया है. एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने अपनी वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी है कि 1 जनवरी 2022 से एटीएम के जरिए कैश और नॉन-कैश ट्रांजैक्शन की फ्री मंथली लिमिट के बाद बढ़ी हुई दरें लागू होंगी.
टैक्स मिलाकर कितना ?
एटीएम ट्रांजैक्शन सर्विसेज पर जीएसटी की दर 18% है. ऐसे में 21 रुपये के साथ आपको 3.78 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. ऐसे में फ्री लिमिट के बाद प्रति ट्रांजैक्शन आपके खाते से 24.78 रुपये कटेंगे, जो पहले 23.60 रुपये हुआ करता था.