
जगदलपुर,27 दिसंबर। वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बीते कई सालों से फरार आरोपी पर वन अपराध प्रकरण क्र. 41/ 1003 दिनांक 05.05.2020 के तहत् आरोपी मेहत्तर पिता मोगरा एवं मोनू पिता मोगरा निवासी चचालगुर अन्य तीन अपराधी है, जिन्हें वर्षों से पकड़ने की कोशिश की जाती रही है, किन्तु यह आरोपी हमेशा फरार हो जाते थे, बीते 13 दिसम्बर वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी जब दोनों आरोपी को पकड़कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के समक्ष प्रकरण तैयार कर पेश गया था।
माननीय न्यायालय ने उन्हे न्यायिक रिमाण्ड में देने हेतु 27 दिसंबर तक आदेश पारित किया।
आरोपियों द्वारा पुन: जमानत हेतु दिनांक 23 दिसंबर को प्रयास किया गया था, किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जिसके तुरंत बाद इन लोगों ने पून: माननीय वितीय जिला सत्र न्यायालय जगदलपुर में जमानत हेतु आवेदन किया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा फिर से खारिज कर दिया।
मुख्य रूप से इन आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में पूर्व में भी कोर्ट प्रकरण क्र. 1292/19 दिनांक 09.08.2019 विचाराधीन है।
आरोपियों द्वारा वन क्षेत्र में रोपित पौधों को उखाडकर खड़े वृक्षों की गॅँडलिंगकर बहुमूल्य वन को क्षतिग्रस्त कर कृषि कार्य किया जा रहा था।
जिससे विभागीय आकलन अनुसार 4106430/- रू. की क्षति हुई थी। उपरोक्त अपराध मेंअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 33 (1) (क) (ग) (च) एवं 52 भारतीय वन अधिनियम1927 की धारा 3 (1) लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम 1984 का अपराध दर्ज किया गया था।
इनके गंभीर वन अपराध प्रकरण को देखते हुये माननीय द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायालय द्वारा इनकी जमानत अजी खारिज की गई, जिससे अतिक्रमण कारियों में भय व्याप्त है।
माननीय न्यायालय के इस निर्णय से निश्चित ही अतिक्रमण कारियों का मनोबल टूटेगा, भविष्य में ये लोग दोबारा वन अपराध या अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे।