हार्दिक पटेल को दोषी ठहराने वाले फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को कसूरवार ठहराने वाले फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है.
हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी वजह से साल 2019 का लोकसभा चुनाव वे नहीं लड़ पाए थे.
हार्दिक पटेल का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल चुनाव नहीं लड़ सकते और ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. वे पहले ही साल 2019 का चुनाव लड़ने का मौका गंवा चुके हैं.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह को सुनने और केस के तथ्य और परिस्थितियों को समझने के बाद हम इस नज़रिये पर पहुंचे हैं कि हाई कोर्ट को इस मामले में दोषी ठहराये जाने के फ़ैसले पर स्टे देना चाहिए. इसलिए अपील पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी सज़ा पर रोक लगाई जाती है.”