कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मारपीट के एक मामले में एक साल की जेल की सज़ा सुनाई गई
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उज्जैन मारपीट मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है. इंदौर जिला न्यायालय ने एक पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाया.
जिला न्यायालय ने अपने फैसले में दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत छह लोगों को एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक होटल के उद्घाटन समारोह में गए थे. यहां दिग्विजय सिंह के काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे.
इस दौरान दिग्विजय सिंह के समर्थकों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी.
इस घटना के बाद पुलिस ने कांग्रेस के चार नेताओं पर केस दर्ज किया था. बाद में दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर भी मामला दर्ज हुआ.
थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद शासन की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर कर मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचन्द्र गूड्डू, हेमंत चौहान और दिलीप चौधरी को भी आरोपी बनाने की मांग की गई थी.
दिग्विजय सिंह पर एक भाजयुमो कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप था.